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सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत नियत समय सीमा के भीतर सूचना उपलब्ध करायें- जिला मजिस्ट्रेट
सहारनपुर:- जिला मजिस्ट्रेट अखिलेश सिंह ने जनपद के सभी जन सूचना अधिकारियों एवं प्रथम अपीलीय अधिकारियों को निर्देश दिए है कि सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों पर नियत समय सीमा के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उन्होने कहा कि जन सूचना अधिकारी सूचना आयोग में स्वयं व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना सुनिश्चित करें। अपरिहार्य स्थिति में यथोचित वरिष्ठता के प्राधिकृत प्रतिनिधि अधिकारी को नामित किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रथम अपीलीय अधिकारी सुनवाई में किसी प्रकार की कोताही न बरतें।
श्री अखिलेश सिंह ने निर्देश जारी करते हुए आज यहां यह जानकारी दी। उन्होने कहा कि प्रथम अपीलीय अधिकारियों द्वारा प्रथम अपीलीय आवेदनों का निस्तारण सुसंगत नियमों के अनुरूप किया जाए। उन्होने जनपद स्तर पर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व को नोडल अधिकारी तथा नगर मजिस्ट्रेट को सहायक नोडल अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम नामित किया है। उन्होने कहा कि नामित नोडल और सहायक नोडल अधिकारी शासन द्वारा निर्धारित अंकित तथ्यों के अनुपालनार्थ अपेक्षित कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे। नामित अधिकारी जनपद के समस्त विभागों एवं कार्यालयों में नामित जन सूचना अधिकारियों व प्रथम अपीलीय अधिकारियों को अर्द्ध शासकीय पत्र में निर्गत निर्देशों से अवगत कराते हुए समुचित दिशा निर्देश निर्गत करने के लिए सुस्पष्ट व विस्तृत निर्देश के लिए आलेख प्रस्तुत कराना सुनिश्चित करेंगे।
जिलाधिकारी ने नामित नोडल एवं सहायक नोडल अधिकारी को निर्देश दिए कि जनपद के समस्त विभागों एवं कार्यालयों मंे नामित जन सूचना अधिकारियों व प्रथम अपीलीय अधिकारियों को उनके दायित्वों व कर्तव्यों के संबंध में पी0पी0टी0 तैयार कराकर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कराना सुनिश्चित करें।
रिपोर्ट:-एम एम मलिक
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